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Madhya Pradesh : ज्ञानवापी के बाद ASI करेगी धार भोजशाला का सर्वेक्षण, कोर्ट ने दी मंजूरी

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को लेकर ASI सर्वे का फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने माता सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। इसी मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने ASI सर्वे का फैसला सुनाया है। बताते चलें कि इस भोजशाला को लेकर पहले भी कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई। नतीजतन काफी समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव चलता आ रहा है।

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
सोमवार को जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देव नारायण मिश्र की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों मौजूदगी में एक्सपर्ट कमेटी सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान जरूरत पड़ने पर तमाम वैज्ञानिक तरीकों के साथ भोजशाला परिसर के 50 मीटर के दायरे में खुदाई की जाए। विदित हो कि इस दौरान तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड करने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं, मामले को लेकर 29 अप्रैल से पहले रिपोर्ट तलब की गई है। अदालत में 29 अप्रैल को मामले को लेकर आगे की सुनवाई की जाएगी।

क्या है भोजशाला विवाद?
गौरतलब है कि इस भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं। यही वजह रही कि इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चलता आ रहा है। इस फैसले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने अब ASI सर्वे की मंज़ूरी दे दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने इस सर्वे के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी को सर्वे की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह भोजशाला करीब एक हजार साल पुरानी बताई जाती है। इस भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में कई सारे सबूत पेश किए गए हैं।