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पशुपति पारस को बड़ा झटका, टैक्स जमा नहीं करने पर पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द, 2019 से नहीं हुआ है भवन का रिन्यू

 

बिहार सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि व्हीलर रोड आवास संख्या एक का रिन्यू वर्ष 2019 से लंबित है। इसलिए आवंटन को रद्द किया जाता है। पार्टी में दो फाड़ होने के बाद इस कार्यालय का इस्तेमाल पारस गुट कर रही थी।

लोजपा को शहीद पीर अली खान मार्ग व्हीलर रोड के आवास संख्या एक का आवंटन 30 जून 2006 में किया गया था। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे। जिसका रिन्यू 2019 में होना था। पिछले 5 सालों से नवीनीकरण के आस में भवन निर्माण विभाग था। पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने के बाद आवंटन को रद्द किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को पार्टी कार्यालय के लिए सरकारी भवन आवंटित करने के लिए प्रावधान किया गया है। विभागीय संकल्प के कंडिका दो में स्पष्ट है कि पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन 2 वर्षों के लिए किया जाएगा। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन रिन्यू कराना होगा।

सरकारी आवास का रिन्यू इस शर्त पर होगा कि समय पर पार्टी द्वारा सभी करों का भुगतान कर दिया गया हो। आवंटन नवनीकृत नहीं किए जाने की स्थिति में इसे रद्द माना जाएगा। तत्काल आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकारी परिसर किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जाएगी।