लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी, केन्द्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी
केन्द्र सरकार ने CBI को बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। CBI ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है।
इससे पहले 18 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि 'तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे।'
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्व. लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्व. किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं।
लल्लन चौधरी की पत्नी ने पति की मृत्यु से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है। कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।
इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सभी को कोर्ट में पेश होना होगा।
मालूम हो कि लालू पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियमों की अवहेलना करते हुए नौकरी दी गई थी। इसकी एवज में लालू परिवार और करीबियों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई थीं। इस केस के आपराधिक पहलू की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलू की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास है। ईडी ने बीते 6 अगस्त को इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इनमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है।