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काउंटिंग से पहले पप्पू यादव को बड़ी राहत, इस केस में कोर्ट से मिली जमानत

 

दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान वाहन से प्रचार सामग्री और कैश बरामदगी के मामले में कोढ़ा थाना में पूर्व सांसद पप्पू यादव और अन्य पर हुए केस दर्ज किया गया था। पप्पू यादव (Pappu Yadav) सहित तीन लोग शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए।

पूर्व सांसद को न्यायालय से जमानत दिया गया। उक्त वाद में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश समरेन्द्र गांधी की अदालत ने पप्पू यादव सहित अन्य को को 10-10 हजार के दो मुचलकों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था।
उक्त आदेश के आलोक में पूर्व सांसद के साथ बलराम यादव एवं मोहम्मद अजमल ने बंध पत्र दाखिल किया। विदित हो कि कोढा अंचलाधिकारी अंजू कुमारी ने कोढा थाना में मामला दर्ज कराया था।

इसमें कहा गया था कि चुनाव के एक दिन पूर्व सूचना मिली कि पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ चुनाव में पैसा वितरण करने को लेकर पूर्णिया से निकले हैं। दलबल के साथ उन्हें डिग्री चौक के समीप शादी भवन के पास रोका गया तथा उन्हें परिचालन से संबंधित अनुमति तलाशी में सहयोग करने का कहा गया।

पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने रोड पर भीड़ जमा करने के बाद रास्ता ब्लॉक कर दिया और बगैर अनुमति के सभा संचालन करने लगे।