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नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज

 

केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उलटा नहीं जा सकता है. 

Note Bandi India Supreme Court Holds Demonetisation Cannot Be Struck Down On Grounds Of Decision Making Process ANN Note Bandi SC Decision: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी वाले केंद्र के फैसले को ठहराया सही, कहा- उद्देश्‍य पूरा हुआ या नहीं, यह मायने नहीं रखता, एक जज की राय अलग

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था. इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच एक समन्वय था. कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. आरबीआई के पास नोटबंदी ( Demonetization) लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति B R Gavai, A S Bopanna, V Ram Subramanian और B V Nagaratna भी शामिल हैं. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, Attorney जनरल आर वेंकटर मणी की दलीलें सुनी थीं.