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बीजेपी के विधायक रामप्रवेश राय को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिला अर्थदंड

 

बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही कहा गया है कि भाजपा विधायक के तरफ से यदि यह आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो उन्हें 6 महीना  कारावास हो सकता है। यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है. 

MLA-Rampravesh-Rai

आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है. इतना ही नहीं बरौली के बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पूर्व भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब बीते 22 अक्टूबर को उनकी ओर से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था और उनके द्वारा 5000 रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा की गई थी. तब उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी.

bihar assembly election 2020 barauli vidhan sabha constituency 's bjp  candidate former minister ram pravesh rai income doubled in 5 years : बरौली  सीट से BJP प्रत्याशी पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय