यदि बिहार से बाहर हुई कोरोना से मौत तो नहीं मिलेगा मुआवजा

कोरोना संक्रमण से मौत होने पर बिहार सरकार ने संबंधित व्यक्ति के परिजन को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. लेकिन एक बात साफ कर दें कि ये मुआवजा बिहार से बाहर मरने वाले राज्यवासी के परिजन को नहीं मिलेगा. राज्य सरकार ने ये व्यवस्था केवल उन्हीं राज्यवासियों के लिए की है जिनकी मौत बिहार में हुई है. अब ये मुआवजा का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाएगा. मुआवजे की राशि चार लाख की होगी.
मिली जानकारी के अनुसार, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को भेजे अपने आदेश में कहा है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को मुआवजे में चार लाख रुपये दिए जाएंगे, जो राज्य के निवासी हैं. यदि राज्य निवासी किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से दूसरे किसी राज्य में हुई होगी तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा. राज्य सरकार पूर्व में मुआवजा राशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त राशि से करती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को आपदा की सूची में शामिल किया है. लिहाजा नई व्यवस्था के तहत अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग से होगा. यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.
