पटना : आज से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, पार्क, मॉल सहित अन्य दुकानें
कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश ही बिहार में भी लागू होंगे. गृह विभाग के ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए. इसके बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि पटना शहर में मंगलवार से धर्मस्थल-मॉल-पार्क खुल जाएंगे. साथ ही सब्जी, फल, मीट-मछली सहित अन्य सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय समय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है.
सभी दुकानें लॉकडाउन से पहले पहले अपने-अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेंगे. राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 की समय सीमा को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार दिया था, जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई थी. सोमवार को गृह विभाग के नए आदेश के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाया.

इसके तहत मंगलवार से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे. बुधवार से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकेंगे, लेकिन चुनावी रैली और सामाजिक-धार्मिक-व्यापारिक कार्यक्रम के लिए इसकी बुकिंग नहीं होगी. रात की कर्फ्यू समाप्त हो गई है. पहले की तरह मनमर्जी के अनुसार दिन की तरह रात में आने-जाने की छूट दी गयी है.
डीएम कुमार रवि ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधि पर रोक जारी रहेगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है.