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कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड विधायक से जब्त नकद व मोबाइल फोन वापस लौटाने का दिया निर्देश, जानें क्या है मामला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के विधायक से जब्त नकद और मोबाइल फोन वापस करने का आदेश दिया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक के पास से करीब 55 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। इस घटना के समय वहां झारखंड के दो और विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल समेत कुल पांच लोग मौजूद थे।

पुलिस ने नकद राशि और विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते हुए उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। विधायक इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल फोन और पासपोर्ट वापस पाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर विधायक को 55 लाख रुपये और मोबाइल फोन वापस करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार के वकील ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में रखा गया है और नकद राशि राज्य सरकार के ट्रेजरी में है। नकद राशि की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने विधायक को पासपोर्ट वापस करने का भी आदेश दिया और इसके लिए निचली अदालत में आवेदन करने की सलाह दी।

इससे पहले साल्टलेक स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक से जब्त नकद, मोबाइल फोन और पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे नहीं लौटाया था। इसलिए विधायक ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एक सप्ताह के अंदर नकद और मोबाइल फोन वापस करने का आदेश दिया।