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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी की तरफ से पेशी में छूट के लिए दी गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मामले का आधार 28 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर की गई टिप्पणी है। राहुल गांधी ने भाजपा को “हत्यारों का गिरोह” और “चोरों का समूह” बताते हुए अपमानजनक बयान दिया था। इस बयान को लेकर चाईबासा कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में सुनवाई लंबे समय से चल रही है। 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए इस केस को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट से रांची के एमपी-एसएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित किया था। इस स्पेशल कोर्ट ने इस वर्ष राहुल गांधी को समन भेजा था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए।

इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया, पर राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील ने हाईकोर्ट में वारंट रोकने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एक बार फिर चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।