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जेल में बीतेगी छवि रंजन की होली, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन   की जमानत याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में सत्ता के करीबी कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। 

गौरतलब है कि, छवि रंजन 2011 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। बीते साल 4 मई को ईडी ने पूछताछ करने के बाद उन्‍हें गिरफ्तार किया था। उन पर सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन, सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन की अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज पर खरीद-बिक्री मामले में संलिप्तता का आरोप है।