पूर्व मंत्री राजा पीटर को कोर्ट से झटका, रमेश सिंह मुंडा हत्या मामले में याचिका खारिज
तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एनआईए की विशेष अदालत ने राजा पीटर की याचिका खारिज कर दी है। राजा पीटर ने एनआईए के गवाह को गलत बताते हुए उसके खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन विशेष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि राजा पीटर पर पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप है। यह घटना 9 जुलाई 2008 की है, जब तत्कालीन मंत्री और तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। छात्रों को पुरस्कार देने के बाद जब वह संबोधित कर रहे थे, तभी कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम के साथ एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान, कुंदन पाहन ने सरेंडर के बाद पूछताछ में राजा पीटर का नाम लिया था।