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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत के लिए करना होगा इंतज़ार, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को फिलहाल ज़मानत के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उनके साथ गिरफ्तार संजीव लाल की याचिका पर भी अदालत ने सुनवाई नहीं की।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पास जाएगा। चीफ जस्टिस यह तय करेंगे कि किस पीठ या न्यायाधीश को इस केस की सुनवाई सौंपी जाए। तब तक दोनों आरोपियों को राहत नहीं मिल सकेगी।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार से जुड़े एक गंभीर मामले में आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजीव लाल की गिरफ्तारी हुई थी, और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।