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हाईकोर्ट ने दिया योगेंद्र साव को तगड़ा झटका, चुनाव लड़ने पर रोक जारी

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल योगेंद्र साव ने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गयी सज़ा को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में आज जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। योगेन्द्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की। योगेन्द्र साव की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी। 
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