रिटायरमेंट लाभ में देरी पर सख्त हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव को पेश होने का आदेश

हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए झारखंड के उच्च शिक्षा निदेशक और आईएएस अधिकारी रामनिवास यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने दिया।
मामला विनोबा भावे विश्वविद्यालय से रिटायर हुए कर्मचारी उदय प्रसाद सिंह से जुड़ा है। उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ की अदायगी में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए रामनिवास यादव की उपस्थिति अनिवार्य कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने पक्ष रखा, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपनी दलीलें दीं। अदालत ने उदय प्रसाद सिंह को अब तक रिटायरमेंट लाभ नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की और इसे अदालत की अवमानना मानते हुए उच्च शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की बात कही।

यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी का भी उदाहरण है। अदालत के सख्त रुख से स्पष्ट है कि रिटायरमेंट लाभ जैसी संवेदनशील मामलों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।