देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आयोग के आदेश पर लगी रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल, चुनाव आयोग ने भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए भजंत्री की याचिका को मंजूरी दी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है, जिससे मंजूनाथ भजंत्री को अस्थायी राहत मिली है।
पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि यह मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के अधीन होना चाहिए। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इसे डब्लूपीसी के तहत सुनवाई योग्य मानते हुए मामले को सक्षम बेंच को सौंप दिया था। वहीं कोर्ट ने 29 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस फैसले को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भजंत्री की याचिका को स्वीकार किया। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से राजीव सिन्हा और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की थी।