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17 साल पहले बर्खास्त किये गए कर्मचारी को मिलेगा 19 साल का वेतन, जानें क्या है मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किये गए कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन देने का आदेश दिया है। दरअसल, हथकरघा रेशम उत्पादन विभाग के कर्मचारी भावेश कुमार झा की बहाली साल 1984 में हुई थी। भावेश विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में  क्लर्क और कैशियर का काम करते थे। सालों बाद उनपर विभागीय कार्रवाई की गयी और उन्हें शो कॉज जारी कर दिया गया। जिसके बाद साल 2007 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भावेश झा ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। 

क्या कहा हाईकोर्ट ने 
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हो रही थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की। भावेश को नौकरी से निकाले जाने का फैसला उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि भावेश झा ने 1998 से 2017 तक नौकरी नहीं की लेकिन वे वेतन के हकदार हैं। कहा, जिस मामले में भावेश पर कार्रवाई की गयी, उसमें वे दोषी नहीं पाये गये इसलिए उनको वेतन का भुगतान किया जाये।