हाईकोर्ट का राज्य सरकार को सख्त निर्देश, होम गार्ड जवानों को वेतन के साथ मिले एरियर का लाभ

झारखंड हाईकोर्ट में आज होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश डॉ. एस. एन. पाठक की अध्यक्षता में कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 25 अगस्त 2017 से होम गार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 5 जनवरी तक यह लाभ नहीं दिया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त को होम गार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस तारीख से अदालत ने यह आदेश दिया था, उसी तारीख से होम गार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। इस सुनवाई में झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने अदालत को सारी जानकारी दी।
