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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दिसंबर में होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC), राज्य सरकार और रांची पुलिस उपाधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, और उससे पहले सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना अनिवार्य होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या उसके परिणामों की घोषणा फिलहाल संभव नहीं है। बताते चलें कि, अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क रखे।