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पूर्व विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका फिर हुई खारिज

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने धनबाद के पूर्व मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपी संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह लगातार छठी बार है जब संजीव सिंह की जमानत याचिका को ठुकराया गया है। पिछले सात साल छह महीने में वे छह बार जमानत की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार असफल रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के एक अन्य आरोपी जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं, इस केस में शामिल मुन्ना बजरंगी का शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह भी जमानत पर है, हालांकि न्यायालय ने उसके बेल बॉन्ड को रद्द कर दिया है और उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी, और इस हत्याकांड के बाद से ही यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।