JSSC शिक्षक भर्ती मामला: झारखंड HC की डबल बेंच ने खारिज की 10 अपील याचिकाएं

झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्नातक स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न होने के कारण योग्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली 10 अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और शुक्रवार को इसे सार्वजनिक किया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 2016 में JSSC ने स्नातक स्तरीय शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 21/2016 जारी किया था। इस प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न होने के कारण कई उम्मीदवारों की योग्यता रद्द कर दी गई थी। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की, लेकिन राहत न मिलने पर निर्मल पाहन, अल्का कुमारी और अन्य ने डबल बेंच में अपील दाखिल कर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी।
