Movie prime

जमीन घोटाला: पूर्व डीसी छवि रंजन को फिलहाल होटवार में ही रहना होगा, जमानत याचिका खारिज

 

जमीन घोटाले मामले के आरोपी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर रांची PMLA की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, निलंबत आईएएस छवि रंजन की तरफसे अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने अपना पक्ष रखा। इस बीच उन्होंने कोर्ट को बताया कि छवि रंजन को केवल मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से कोर्ट में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जमीन घोटाला मामले में प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही है। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें 5 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया।

बता दें कि लैंड स्कैम के मामले में डीसी छवि रंजन जेल में है। अब छवि रंजन अपनी नियमित जामनत के लिए हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं। बता दें कि लैंड स्कैम मामले से जुड़े अन्य आरोपियों अफसर अली, अमित अग्रवाल और प्रदीप बागची की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. बताते चलें कि आईएएस छवि रंजन बीते तीन माह से जेल की सलाखों के पीछे हैं।