जमीन घोटाला : जेल में कटेगी की निलंबित IAS छवि रंजन की दिवाली, जमानत याचिका खारिज
जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को दोनों पक्षों की पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मामले को लेकर ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है। बता दें, चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने छवि रंजन को आरोपी बनाया है, जिसमें जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए छवि रंजन ने 16 अक्टूबर को कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में कारोबार विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी भी खारिज किया है। बता दें बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में भी वे आरोपी है।
ईडी ने छवि रंजन को चार मई को किया था गिरफ्तार
गौरतलब हो कि 13 अप्रैल को ईडी ने रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित सरकारी आवास और जमशेदपुर के कदमा स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी इसके साथ ही ईडी ने राज्य के करीब 18 लोगों के कई ठिकानों पर छापा मारा था। इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को ईडी ने बड़गाई के अंचलाधिकारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं छवि रंजन को ईडी ने चार मई को गिरफ्तार किया था। इधर, ईडी ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष गिरफ्तार किया था।