Ranchi/Delhi: जेल में कटेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिग के मामले में बंद IAS पूजा सिंघल की दिवाली और छठ इस बार भी जेल में ही बीतेगी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा। वहीं ED की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की। अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से पूजा सिंघल को बेल देने का आग्रह किया. जिसका ईडी के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया. इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने दी।
पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को कोर्ट में किया था सरेंडर
बता दें कि पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को 2023 को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम बेल दी थी।