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Ranchi: पूर्व विधायक अमित महतो जेल से निकले बाहर, कहा- झारखंडियों के हक की आवाज उठाऊंगा

सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो चार महीने के बाद गुरुवार को होटवार जेल से बाहर आ गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।  होटवार जेल के बाहर समर्थकों ने पूर्व विधायक अमित महतो का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व विधायक अमित महतो से बातचीत में कहा कि हमारी लड़ाई खतियान को लेकर है जो आगे भी जारी रहेगी। जब तक सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है पूरे झारखंड में इसको लेकर  आंदोलन जारी रहेगा। जमानत को लेकर उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। बता दें पूर्व विधायक अमित महतो 27 जून 2023 से जेल में हैं। उनके ऊपर सोनहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है।

सिविल कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा

सोनहातु के तत्कालीन सीओ से गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर पूर्व विधायक अमित मेहता को दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। रांची सिविल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। जिसपर उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को कम करते हुए एक साल कर दिया था। अमित महतो के वकील सुनील कुमार महतो ने बताया कि हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने अमित महतो की सजा को कम कर दिया था और उनकी सजा एक साल कर दी थी।

पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से मिला बेल

इसके बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। अदालत में पूर्व विधायक अमित कुमार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल अमित महतो पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जनता के हित के लिए उन्होंने तत्कालीन सीओ आलोक कुमार को फटकार लगाई थी, ना कि उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी की गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक अमित कुमार महतो के वकील की दलील सुनने के बाद बेल की अनुमति दे दी है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।