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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से JSSC को बड़ा झटका, सहायक आचार्य भर्ती पर लगायी रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को झटका देते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने का ऐलान किया। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आवेदन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में पूरी हुई। कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13 /2023 पर रोक लगा दी है। याचिका कर्ता की और से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2023 में नियमावली में बीआरपी एवं सीआरपी संविदा कर्मियों को सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण लाभ से वंचित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जेएसएसी को मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि कुल 26000 पदों पर नियुक्ति होनी थी।

बता दें कि सहायक आचार्य नियुक्ति में सीआरपी-बीआरपी संविदाकर्मियों को 50 फीसदी आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर बहादुर महतो एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में हुई है। पार्थी की ओर से अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 में शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों को 50 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया था लेकिन नियुक्ति नियमावली-2023 में इन्हें आरक्षण से वंचित किया गया।