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Ranchi: बिना रजिस्ट्रेशन PET SHOP और डॉग ब्रीडिंग पर रोक, जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पेट शॉप्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

पालतू जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाते हुए प्रदेश में संचालित डॉग ब्रीडर्स और पेट शॉप्स का रजिस्ट्रेशन जीव जंतु कल्याण  बोर्ड में करवाना अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए  राज्य में प्रीवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स  नियम 2017 और 2018 को लागू  कर दिया गया है। राजधानी रांची में कई जगहों पर PET Shop (मवेशी दुकान) चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉग ब्रीडिंग सेंटर भी संचालित हैं। प्रावधान के अनुसार इन दोनों कामों के लिए राज्य जीव- जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखंड से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी चुका हो तो निर्धारित अवधि के बाद इसका नवीनीकरण जरूरी है। जिला पशुपालन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव पशु क्रूरता निवारण समिति, रांची के मुताबिक ‘पेट शॉप’ और डॉग ब्रीडिंग सेंटर के संचालन के मामले में बगैर रजिस्ट्रेशन कराये और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के बिना संस्था के संचालन की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में संबंधित लोगों, गों संस्थाओं को अब से लेकर अगले एक माह (8 अक्टूबर) तक समय दिया जाता है कि वे रजिस्ट्रेशन करा लें. इसके लिए अपना आवेदन राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, हेसाग, रांची (झारखंड) में जमा करना होगा।  ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।