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Ranchi: सुप्रीम कोर्ट से बच्चू यादव को 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

साहिबगंज में हुए लगभग 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत दे दी है। 4 सितंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपाना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में निर्दोष है साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है।

बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी,  इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। मामले में उनके खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन भी हो चुका है। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 4/ 2022 दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है।