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पंडरा कृषि बाजार समिति के दुकानदारों को हाई कोर्ट से मिली राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

पिछले साल सितंबर में पंडरा कृषि बाजार समिति के दुकानदारों के दुकान का किराया 5 रूपए से बढ़ाकर 11 रूपए प्रति फ़ीट करने को लेकर पंडरा बाजार समिति ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया था।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में कल पंडरा के कृषि बाजार समिति के दुकानदारों के दुकान पर किराया बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान पंडरा कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा पंडरा के दुकानदारों का भाड़ा पांच रुपये से बढ़ा कर 11 रुपये प्रति वर्गफीट किये जाने के नोटिस एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी गयी है। इसके साथ ही मामले में कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। 

बताते चलें कि, सुनवाई के दौरान झारखंड कृषि विपणन बोर्ड के अधिवक्ता ने कानूनी पहलू पर न्यायालय को सही जानकारी नहीं दी थी। पिछले साल सितंबर में पंडरा कृषि बाजार समिति के दुकानदारों के दुकान का किराया 5 रूपए से बढ़ाकर 11 रूपए प्रति फ़ीट करने को लेकर पंडरा बाजार समिति ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। किराया बढ़ाने को लेकर झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आदेश जारी किया था। इसके बाद ठाकुर ट्रेडिंग के मालिक संतोष कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश को चुनौती दी थी। ठाकुर ट्रेडिंग की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की। दरअसल, झारखंड राज्य कृषि विवरण बोर्ड के आदेश से पंडरा बाजार समिति में दुकान, गोदामों और संड्री शॉप का किराया 11 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से लेने का आदेश जारी किया गया था। पहले यह किराया 5 रुपये वर्गफीट था।