सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका, धार्मिक आधार पर आरक्षण को अदालत ने ठहराया गलत
Dec 11, 2024, 11:38 IST

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें ओबीसी वर्गीकरण को रद्द कर दिया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार ने जिन 77 समुदायों को ओबीसी का दर्जा दिया था, उनमें अधिकतर मुस्लिम थे और उनका चयन धार्मिक आधार पर किया गया था। अदालत ने इस वर्गीकरण को गैरकानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया था।
बंगाल सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए दोहराया कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। कोर्ट के इस रुख से ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।