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सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध माना, रिहा करने का आदेश

न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। वकील अर्शदीप खुराना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की कार्यवाही को अवैध माना है और पुरकायस्थ की रिहाई का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की कार्यवाही को अवैध माना है और पुरकायस्थ की रिहाई का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अर्शदीप खुराना ने कहा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं कि उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही अवैध थी और गिरफ्तारी का तरीका भी अवैध था। यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया।
क्या था मामला? 
प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी। आरोप था कि समाचार पोर्टल का इस्तेमाल देश की संप्रभुता के खिलाफ किया गया था।