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नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज

 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत मुख्यमंत्री को हटाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव पूर्व गठबंधन को तोड़कर आरजेडी और महागठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है.

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बता दें सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी. ये याचिका मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति ने दी थी. इसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अगस्त में एक नया गठबंधन बनाया था, जो चुनाव के बाद बनाया गया था और ये दलबदल विरोधी कानून के तहत आता है. नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू द्वारा 'महागठबंधन' बनाकर बिहार में मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई है. याचिका में संसद को एक उचित कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि चुनाव पूर्व गठबंधन पैसे और सत्ता लोभी नेताओं की नीति न बन जाए, जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा को दरकिनार कर देते हैं. 

Nitish Kumar CM, Tejashwi Yadav deputy: List of probable names in  Mahagathbandhan cabinet | Latest News India - Hindustan Times