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मारपीट और पैसे छीनने के आरोप में BJP विधायक दोषी करार, 3 महीने की सजा के साथ लगा जुर्माना

 
बिहार की दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने उनको तीन महीने की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
न्यालाय ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 323 के तहत तीन महीने की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
असल में केवटी थाना क्षेत्र के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए वह घर से निकले थे. गोसाईं टोल पहुंचे तो पूरब दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोग हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेरकर गाली-गलौज करने लगे. उन्होंने जब विरोध किया तो मिश्रीलाल ने सिर पर फरसे से हमला कर दिया, जिस वजह से वह घायल हो गए थे.
विधायक समेत दोनों आरोपियों के खिलाफ पीड़ित उमेश मिश्र ने केवटी थाने में 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया मॉर्निंग वॉक के दौरान विधायक और उनके सहयोदी सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारा. साथ ही पॉकेट से 2300 रुपये भी निकाल लिए. मामले में पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. वहीं, 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद शुक्रवार यानी 21 फरवरी 2025 को मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है
68 वर्षीय मिश्रीलाल यादव दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी से जीत हासिल की थी लेकिन बाद में पार्टी के चारों विधायकों ने 2022 में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली. उससे पहले 2003 से 2009 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे.