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छपरा हिंसा मामले में रोहिणी के खिलाफ FIR दर्ज, फर्जी मतदान का दबाव बनाने का आरोप

 

छपरा हिंसा मामले अब राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जिस जगह पर हिंसा की घटना  वहीं के रहने वाले मनोज कुमार ने रोहिणी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोहिणी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर फर्जी मतदान करने का दबाव बनाया। उनके साथ पूर्व एमएलसी भोला राय व 50 से अधिक लोग मौजूद थे। राजद समर्थक व रोहिणी आचार्य भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद रोहिणी ने जान मारने की धमकी दी और एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गयी, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। इस मामले में रोहिणी आचार्य समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें पूर्व एमएलसी भोला राय, प्रोफेसर योगेन्द्र यादव, अंगद कुमार यादव, दिलीप कुमार राय, मंगल राय, संजय चौरसिया व राहुल कुमार राय शामिल है।

वहीं छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट मीडिया पर लगाई गई रोक अब 25 मई तक बढ़ा दी गयी है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा नया आदेश जारी किया है। पहले 23 मई तक ही इंटरनेट सेवा बाधित रखने का निर्देश दिया गया था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए अब इस रोक की अवधि बढ़ाकर 25 मई तक कर दी गयी है। बुधवार को जारी विभागीय आदेश के अनुसार, सारण के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार या अफवाह फैलाने में कर सकते हैं। ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक की अनुशंसा की गई।