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मुंगेर में 45 बूथों पर दोबारा नहीं होगा मतदान, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

 

बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट मे मतदान केंद्रों पर धांधली का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की गई थीं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें मुंगेर लोकसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश देने की मांग की है. 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता को हाईकोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि बिना याचिका दाखिल किए हाईकोर्ट पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है. हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे  RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता ने कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है.

RJD की उम्मीदवार कुमारी अनीता ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में मुंगेर के 45 बूथ पर मतदान के दौरान JDU कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान अधिकारियों की मिली-भगत से बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. याचिका मे कहा गया है कि इसका विरोध करने पर याचिकाकर्ता के साथ मारपीट भी की गई. जिसको लेकर 13 मई को FIR भी दर्ज करायी गई है.

जब मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना को लेकर मुलाकात कर जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ किया नहीं गया. इसलिए कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश देते हुए मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने की मांग की है.