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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख़ टिप्पणी, कहा- ये लोकतंत्र की हत्या और मजाक है

 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामले पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान  चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने तल्ख़ टिप्पणी की है. साथ ही चुनाव अधिकारी को भी फटकार लगाई है.  उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या है. हम हैरान हैं. इस शख्स पर केस चलना चाहिए. क्या चुनाव अधिकारी का ऐसा बर्ताव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर सहित चुनाव से जुड़ी सभी चीजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को चुनाव प्रक्रिया के वीडियोग्राफी सहित सभी चीजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली अगली बैठकों पर अगली सुनवाई तक  रोक भी लगा दिया है. बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को पराजित घोषित किया था. जिसके बाद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार  मनोज सोनकर की जीत पर स्टे लगाने की मांग की है.

दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव वोटों की गिनती के दौरान 8 वोटों को अवैध करार  दिया गया था. जिसके बाद घोषित किए गए परिणाम में बताया गया कि वहीं जब वोटिंग के बाद नतीजा आया तो 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और भाजपा कैंडिडेट को 16 वोटों के साथ जीता हुआ बताया गया। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 12 वोटों के साथ पराजित घोषित किया गया. इस नतीजे के बाद कुलदीप कुमार फूट-फूटकर रोने लगे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जो 8 वोट रद्द किए गए हैं वो उन्ही को मिले थे. उन्हें हराने के लिए ही इन्हें अवैध करार  दिया गया है.