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भारत सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-रोधी दवा पर लगाया प्रतिबन्ध

आदेश के अनुसार, "क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2एमजी + फिनाइलफ्राइन एचसीआई आईपी 5एमजी ड्रॉप/एमएल की एफडीसी को प्रोफेसर कोकाटे समिति द्वारा तर्कसंगत घोषित किया गया था और समिति की सिफारिश के आधार पर, इस कार्यालय ने विषय के निरंतर विनिर्माण और विपणन के लिए एनओसी जारी की है।"

वैश्विक स्तर पर कफ सिरप से कम से कम 141 बच्चों की मौत को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी-रोधी दवा संयोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नियामक के मुताबिक, शिशुओं में एक अस्वीकृत एंटी-कोल्ड ड्रग फॉर्मूलेशन के प्रचार के बारे में चिंताओं ने उस आयु वर्ग में संयोजन का उपयोग करने से बचने के लिए एक चर्चा और सिफारिश को प्रेरित किया।

आदेश के अनुसार, "क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2एमजी + फिनाइलफ्राइन एचसीआई आईपी 5एमजी ड्रॉप/एमएल की एफडीसी को प्रोफेसर कोकाटे समिति द्वारा तर्कसंगत घोषित किया गया था और समिति की सिफारिश के आधार पर, इस कार्यालय ने विषय के निरंतर विनिर्माण और विपणन के लिए एनओसी जारी की है।"

समिति ने सिफारिश की है कि एफडीसी का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार कंपनियों को लेबल और पैकेज इंसर्ट पर इस संबंध में चेतावनी का उल्लेख करना चाहिए

आपको बताते चलें कि यह आदेश 2019 के बाद से देश में बने जहरीले कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की श्रृंखला के बाद आया है, जिसमें पिछले साल के मध्य से गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में कम से कम 141 मौतें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, 2019 के बाद कफ सिरप पीने से कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से विकलांग हो गए।

ड्रग्स जनरल कंट्रोलर (भारत) ने 18 दिसंबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिखा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो दवाओं क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन के कॉकटेल का उपयोग करके बनाए गए उत्पादों के पैकेज इंसर्ट को अपडेट करने के लिए कहा।

निर्धारित दवा संयोजन में कफ़ सिरप में उपयोग किए जाने वाले क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2एमजी + फिनाइलफ्राइन एचसीआई आईपी 5एमजी ड्रॉप/एमएल का एफडीसी शामिल है।