HEC पर कोर्ट की सख्ती, बकाया भुगतान न करने पर सीएमडी का चैंबर अटैच

रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बाद HEC (हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) के सीएमडी के चैंबर को अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर की याचिका पर हुई है। कंपनी ने 2015-16 में HEC को 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वेल्डिंग रॉड की आपूर्ति की थी, लेकिन लगभग 22.83 लाख रुपये का भुगतान अब तक नहीं हुआ था।
बकाया राशि की वसूली को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके बाद सिविल कोर्ट के नज़ीर जिशान इक़बाल, सत्य देव कुमार, धर्मेंद्र सिंह और अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, ओम प्रकाश रवि ने HEC परिसर का दौरा किया। अधिकारियों और वकीलों की टीम ने सीएमडी के चैंबर के पास पहुंचकर अटैचमेंट की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

यह मामला कॉमर्शियल कोर्ट के जज चंद्र भानु कुमार के आदेश पर आगे बढ़ाया गया। कंपनी का दावा है कि वह लंबे समय से भुगतान की मांग कर रही थी, लेकिन HEC की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंततः कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कोर्ट ने HEC के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।