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हाईकोर्ट से बड़ा फैसला, डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी की डिग्री जांच की याचिका खारिज

झारखंड उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से कराने की अपील की गई थी। यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।

इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को जानकारी दी थी कि गया जिले में कार्यरत रहे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के एमए (इतिहास) प्रमाणपत्र को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि झारखंड राज्य बनने के बाद अनुराग गुप्ता झारखंड कैडर में आ गए, लेकिन उनकी पत्नी से संबंधित मामले में कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। इसी को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

हालांकि, सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और मामले में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की जरूरत नहीं मानी।