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अब डीएमओ को मिलेगा अवैध खनन पर जुर्माना ठोकने का अधिकार, जल्द जारी होगी अधिसूचना

झारखंड सरकार अवैध खनन पर सख्ती की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी जिलों के डीएमओ (जिला खनन पदाधिकारी) को अब अवैध खनन करने वालों पर जुर्माना लगाने और वसूलने का अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसकी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही संबंधित अधिकारियों को विधिवत अधिसूचित कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, अब खान निदेशक पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन के मामलों में जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। इसके साथ ही अपर खान निदेशक को भी राज्य भर में यह अधिकार प्राप्त होगा। प्रमंडल स्तर पर उप निदेशक को यह शक्तियां उनके क्षेत्राधिकार में दी जाएंगी, जबकि डीएमओ को उनके जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने की पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी।

गौरतलब है कि वर्तमान में डीएमओ के पास अवैध खनन रोकने की शक्ति तो है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप से जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी कारण कई मामलों में हाईकोर्ट ने डीएमओ द्वारा लगाए गए जुर्मानों को वैधानिक नहीं माना है।

अब सरकार इस कमी को दूर करने के लिए अधिसूचना जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे जिले स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सके।