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प्रथम जेपीएससी घोटाला: झारखंड हाई कोर्ट ने चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट ने प्रथम जेपीएससी घोटाले से जुड़े करीब 15 चार्जशीटेड आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की। इन आरोपियों ने रांची की सीबीआई अदालत द्वारा जारी समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने फिलहाल आरोपियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की है।

इस मामले में प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं में सौरभ प्रसाद सहित अन्य लोग शामिल हैं, जिन्होंने सीबीआई कोर्ट के 16 जनवरी 2025 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

गौरतलब है कि इस बहुचर्चित घोटाले में सीबीआई ने कुल 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और कोर्ट से उनके लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। सीबीआई की विशेष अदालत से समन जारी होने के बावजूद, यदि कोई आरोपी स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अदालत में हाजिर नहीं होता है, तो एजेंसी ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी।