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जीएसटी घोटाले में फंसे सफेदपोश अपराधी सुमित गुप्ता की जमानत याचिका रद्द, हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा

 

झारखंड हाईकोर्ट ने जीएसटी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सुमित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुप्ता पर फर्जी फर्मों और चालान के माध्यम से 781.39 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक आम नागरिक देश और राज्य के विकास के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करता है, लेकिन सुमित गुप्ता जैसे सफेदपोश अपराधी फर्जी दस्तावेज और फर्म बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी कर रहे हैं। ऐसे लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों के लिए कड़ा संदेश देना आवश्यक है ताकि वे समझ सकें कि उनके कृत्य देश और राज्य के विकास में बाधा डालते हैं। आरोपी सुमित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार पसारी ने पैरवी की, जबकि सेंट्रल GST विभाग की ओर से अधिवक्ता पीएस पति और अनुराग विजय ने पक्ष रखा। यह मामला जमशेदपुर में GST चोरी से संबंधित है, जिसमें सुमित गुप्ता पर गंभीर आरोप हैं।