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झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) में लम्बे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग ऑफिसर और अन्य खाली पदों को भरने में और कितना वक्त लगेगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह नियुक्ति की निश्चित समयसीमा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।

यह मामला शशि सागर वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जरिए सामने आया, जिसमें झारेरा में लंबे समय से खाली पदों को भरने की मांग की गई है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2022 से न्यायनिर्णायक अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है, जबकि जनवरी 2021 से अथॉरिटी में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। इस समय झारेरा कार्यवाहक अध्यक्ष के जरिए संचालित हो रहा है।

एक आरटीआई से सामने आया है कि झारेरा के समक्ष फिलहाल 67 मामले लंबित हैं। झारखंड रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 की धारा 19 के तहत यह प्रावधान है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर सरकार चयन समिति से चर्चा कर उसे शीघ्र भर सकती है। इसी तरह, रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 21 में राज्य सरकार को त्वरित नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 17 जून को होगी।