झारखंड में बदलेगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, अब पूरी तरह पेपरलेस होगी जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री

झारखंड सरकार भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू किया जा सकता है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य जमीन और संपत्ति के खरीदारों और विक्रेताओं को अनावश्यक जटिलताओं से राहत देना है।
नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। अब रजिस्ट्री के समय किसी को भी डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाएगी। वर्तमान व्यवस्था में प्री-रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर डीड की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है, जिसे प्रमाणित करने के बाद संबंधित खरीदार को दिया जाता है।

नई नीति के तहत इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब खरीदार को केवल प्री-रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद निबंधन कार्यालय से उसे रजिस्ट्री की तिथि और समय प्रदान किया जाएगा। तय तिथि पर संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय जाकर अपनी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेगा। पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के कारण उसे डीड की कॉपी भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी।