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हथियार रखने के नियमों में बड़ा बदलाव: अब एक व्यक्ति रख सकता है केवल दो लाइसेंसी हथियार, तीसरा हथियार अवैध

अब एक व्यक्ति सिर्फ दो लाइसेंसी हथियार ही रख सकता है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में संशोधित आर्म्स एक्ट को लागू करने की दिशा में राज्य सरकारों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में उपायुक्तों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपने-अपने जिले के सभी लाइसेंसधारकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेने के लिए कहें।

आर्म्स एक्ट, 1959 के पुराने प्रावधानों के मुताबिक, एक व्यक्ति को तीन हथियार रखने की अनुमति थी। लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन करते हुए अब यह संख्या घटाकर दो कर दी है। इस संशोधित कानून के तहत, 2016 से पहले जारी तीसरे हथियार के लाइसेंस को अवैध घोषित कर दिया गया है।

ऐसे सभी अवैध हो चुके हथियारों को अब नजदीकी थाना या किसी अधिकृत हथियार विक्रेता के पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कानून के मुताबिक, तीसरे हथियार को जमा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था और उसके 90 दिन बाद ऐसे लाइसेंस रद्द किए जाने थे।

आम नागरिकों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियारों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने NDAL-ALIS (नेशनल डाटाबेस फॉर आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल विकसित किया है। इसी पोर्टल के माध्यम से सभी लाइसेंसधारकों को यूआइएन प्राप्त करना आवश्यक है।

सरकार ने UIN लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तय की थी। इस तिथि के बाद बिना यूआइएन वाले लाइसेंस को वैध नहीं माना जाएगा। हालांकि, अब भी जिन लाइसेंसधारकों ने यूआइएन नहीं लिया है, उन्हें NDAL-ALIS पोर्टल के माध्यम से यूआइएन प्राप्त करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया का मकसद देश में हथियारों की निगरानी को सख्त बनाना और अवैध हथियारों पर नियंत्रण पाना है। लाइसेंसधारकों को जल्द से जल्द इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।