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झारखंड के सरकारी स्कूलों में नई नियुक्ति नियमावली लागू, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश

झारखंड सरकार ने राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों के लिए एक नई नियमावली जारी की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचित इस नियमावली को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सुव्यवस्थित नियुक्ति प्रक्रिया की ओर कदम
राज्य सरकार के अनुसार, यह पहली बार है जब माध्यमिक स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को इतने संगठित और स्पष्ट ढंग से लागू किया गया है। अधिसूचना संख्या 09/+2 वि. (नि.) 03-18/2025 के तहत इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया गया है।

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इस नियमावली में प्रधानाचार्य, विषय शिक्षक, लैब असिस्टेंट, तथा वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों की नियुक्ति, जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी किया गया स्पष्ट
नियमावली में केवल स्कूल स्तर ही नहीं, बल्कि निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिकाएं भी निर्धारित की गई हैं, ताकि प्रशासनिक जवाबदेही और अनुशासन को भी सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम शिक्षा प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाएगा। इससे सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और विद्यार्थियों को योग्य व समर्पित शिक्षक मिल सकेंगे।