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PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी अरुण गोप को टेरर फंडिंग मामले में मिली जमानत

PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग केस में सह अभियुक्त अरुण गोप को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, जहां अदालत ने अरुण गोप को राहत प्रदान की। उनकी ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने मुकदमे की पैरवी की।

गौरतलब है कि यह मामला फिलहाल एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ट्रायल पर है, और अरुण गोप पिछले सात वर्षों से जेल में बंद थे। ट्रायल के दौरान अब तक 120 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

क्या है पूरा मामला?
2016 में नोटबंदी के बाद बेड़ो पुलिस ने एक छापेमारी के दौरान दिनेश गोप के 25.38 लाख रुपये बरामद किए थे। इस संबंध में 10 नवंबर 2016 को बेड़ो थाना में कांड संख्या 67/2016 दर्ज की गई थी। बाद में, 19 जनवरी 2018 को इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपने हाथ में लेते हुए RC 2/2018 के रूप में दर्ज किया। इस मामले में दिनेश गोप के अलावा उनकी पत्नियां हीरा देवी और शकुंतला कुमारी समेत कई अन्य आरोपी भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं।