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रांची में अवैध रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट पर हाई कोर्ट सख्त, 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते मादक पदार्थों के कारोबार और खूंटी में अफीम की फसलों को नष्ट करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें रांची नगर निगम की ओर से खुलासा किया गया कि शहर में चल रहे 36 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट में से केवल दो के पास ही लाइसेंस है, जबकि 34 अवैध रूप से चल रहे हैं।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस वाले इन 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है। निगम ने साफ किया कि यदि लाइसेंस नहीं लिया गया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर इन्हें सील भी किया जा सकता है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से संचालित हो रहे रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट पर तुरंत अंकुश लगाए। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि रांची में चल रहे सभी बार और रेस्टोरेंट की निगरानी की जाए, और उनके खुलने-बंद होने के समय पर उचित कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत बार और रेस्टोरेंट पर नियंत्रण रखने तथा मादक पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से नगर निगम को निर्देश दिया था कि राजधानी में बिना स्वीकृत मैप के चल रहे रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से लालपुर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां कई रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बिना किसी स्वीकृति के संचालित हो रहे हैं।
रांची नगर निगम को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है।