राज्य के मीडियाकर्मी पोस्टल बैलट से डालेंगे वोट, चुनाव कवरेज में मिलेगी यह सुविधा
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में मीडियकर्मियों को आवश्यक प्रवर्ग में रखा है। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा जिन मीडियकर्मियों को 'प्राधिकार पत्र' जारी किया गया है, उन पत्रकारों को चुनाव कवरेज के दौरान पोस्टल बैलट के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
12डी डाउनलोड किया जा सकता है
मीडियाकर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है।
3 दिन पूर्व तक मीडियाकर्मी वोट कर सकते हैं
चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।
उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। पोस्टल बैलेट केन्द्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया जायेगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करने होंगे।