पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
Jan 31, 2025, 13:01 IST

झारखंड के रामगढ़ निवासी पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए रूपेश की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्हें 17 जुलाई 2022 को पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने भी 2024 में उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रूपेश के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और विस्थापन व पुलिस मुठभेड़ों से जुड़ी खबरें लिखते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया।
हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि रूपेश भाकपा (माओवादी) संगठन के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने नक्सली नेता प्रशांत बोस, शीला मरांडी समेत कई शीर्ष नक्सलियों के ठिकानों की जानकारी दे रखी थी। उनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है।